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GST Portal News 2025 :- जीएसटी पर बड़ी खबर- निर्मला सीतारमण का CBIC को निर्देश

GST Portal News 2025:जीएसटी पर बड़ी खबर- निर्मला सीतारमण का CBIC को निर्देश

GST Portal News 2025 :-जीएसटी पर बड़ी खबर- निर्मला सीतारमण का CBIC को निर्देश GST News: कारोबारियों के लिए बड़ी खबर. GST रजिस्ट्रेशन अब और भी आसान हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए CBIC से आग्रह किया है.

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यह तिथि 20वीं किस्त तक है,

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से GST पंजीकरण को आसान और अधिक पारदर्शी बनाने का आग्रह किया है। इसके लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी और जोखिम आधारित मापदंडों का उपयोग करने की सलाह दी है।

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ऐसे करें आवेदन

सीतारमण ने हाल ही में प्रधान मुख्य आयुक्तों, मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों के साथ सीबीआईसी सम्मेलन की अध्यक्षता की और प्रमुख संकेतकों पर सीमा शुल्क और सी GST जोन्स के प्रदर्शन की समीक्षा की।

🗞️ प्रमुख समाचार अपडेट (जून 2025)

1. CBIC को निर्देश: GST पंजीकरण करें और रिफंड तेज़ बनाएं

  • 20 जून 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर ने CBIC को तेज़ी से GST पंजीकरण, रिफंड प्रक्रिया और करदाताओं की शिकायतों (ग्रिवांस) को निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने तकनीकी-सक्षम, रिक्स-आधारित (risk-based) पंजीकरण लागू करने, पोर्टों पर कार्गो की ड्वेल टाइम (dwell time) कम करने, और रिकवरी में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया ।
  • साथ ही, वह सभी खाली पदों को भरने और अनुशासनात्मक कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की भी बात कही ।

2. GST नोटिसेस में DIN की आवश्यकता नहीं

  • 9 जून 2025 को CBIC ने स्पष्ट किया कि यदि GST पोर्टल पर जारी की गई दस्तावेज़ों (जैसे शो‑कार्ज नोटिस) में पहले से ही एक रेफरेंस नंबर (RFN) है, तो उस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) देना ज़रूरी नहीं है । यह कदम प्रक्रियाओं को सरल और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने की दिशा में अहम है।

3. सोशल मीडिया में आरोपों का खंडन

  • 31 मई 2025 को FM ने सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे भ्रष्टाचार और देरी संबंधी आरोपों को ध्वस्त करते हुए कहा कि CBIC द्वारा जारी स्पष्टीकरण से इन बातों की सचाई सामने आनी चाहिए ।

🧩 सारांश टेबल

तिथिमुख्य निर्णय
20 जून 2025पंजीकरण/रिफंड में तेजी, शिकायतों का निपटान, रिकवरी में सुधार का निर्देश
9 जून 2025RFN‑युक्त नोटिसेस में DIN की आवश्यकता नहीं
31 मई 2025सोशल मीडिया पर चल रहे आरोपों का खंडन

यह साफ़ संकेत है कि सरकार और CBIC वित्त वर्ष 2025 में GST प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं।

कार्ययोजना की मांग

इस सम्मेलन के दौरान सीतारमण ने जोन्स को जीएसटी पंजीकरण, रिफंड प्रक्रिया और करदाताओं की शिकायतों के निपटान जैसे विभिन्न मापदंडों को बेहतर बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इस बीच, वित्त मंत्री ने सीजीएसटी इकाइयों को जीएसटी पंजीकरण के लिए

आवश्यक दस्तावेजों, विशेष रूप से व्यापार के मुख्य स्थान से संबंधित दस्तावेजों के बारे में करदाताओं, व्यापार संघों और उद्योग निकायों के बीच जागरूकता अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि इससे पंजीकरण में अस्वीकृति और देरी को कम करने और आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

GST (वस्तु एवं सेवा कर) से जुड़ी कार्ययोजना (Action Plan) की मांग का अर्थ यह हो सकता है कि आप व्यापारी, व्यवसायी, या कोई संगठन जीएसटी के तहत अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करना चाहता है। नीचे एक व्यवसाय / संस्था के लिए जीएसटी कार्ययोजना चरणबद्ध दी जा रही है:

GST कार्ययोजना (Action Plan for GST Compliance – 2025)

🔹 चरण 1: GST पंजीकरण (GST Registration)

  • सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय ₹20 लाख (सेवा) / ₹40 लाख (वस्तुएं) से अधिक टर्नओवर पर है।
  • GST पोर्टल (www.gst.gov.in) पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करें:
    • PAN, आधार कार्ड, फोटो
    • बिज़नेस एड्रेस प्रूफ
    • बैंक खाता विवरण

🔹 चरण 2: GSTIN प्राप्ति व डिस्प्ले

  • पंजीकरण के बाद GSTIN (GST नंबर) प्राप्त करें।
  • इसे बिल, इनवॉइस और व्यवसाय स्थल पर स्पष्ट रूप से चिपकाएं।

🔹 चरण 3: इनवॉइसिंग सिस्टम स्थापित करना

  • GST के अनुरूप इनवॉइस फॉर्मेट अपनाएं:
    • GSTIN, HSN/SAC कोड, टैक्स ब्रेकअप (CGST, SGST, IGST)
  • डिजिटल बिलिंग सॉफ्टवेयर अपनाना बेहतर होगा (जैसे Zoho, Tally, ClearTax)

🔹 चरण 4: मासिक/त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना

फॉर्मविवरणसमय
GSTR-1आउटवर्ड सप्लाई (बिक्री)हर माह 11 तारीख
GSTR-3Bसमेकित रिटर्नहर माह 20 तारीख
GSTR-9वार्षिक रिटर्नअगली वित्तीय वर्ष में 31 दिसंबर तक

छोटा व्यवसाय (Turnover < ₹5 Cr) QRMP Scheme में त्रैमासिक रिटर्न फाइल कर सकता है।

🔹 चरण 5: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का मिलान

  • GSTR-2A/2B से इनपुट टैक्स का मिलान करें।
  • केवल तभी ITC क्लेम करें जब सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया हो।

🔹 चरण 6: GST भुगतान एवं चालान

  • टैक्स का समय पर भुगतान करें।
  • चालान संख्या और भुगतान की पुष्टि करें (challan through PMT-06)

🔹 चरण 7: GST लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड बनाए रखना

  • सभी GST इनवॉइस, बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, भुगतान चालान को 6 वर्षों तक सुरक्षित रखें।
  • समय-समय पर GST ऑडिट की तैयारी करें।

🔹 चरण 8: शिकायत निवारण / नोटिस का उत्तर

  • GST पोर्टल में उपलब्ध grievances section से शिकायत दर्ज करें।
  • CBIC या GST विभाग से नोटिस प्राप्त हो तो उसका समय पर जवाब दें।

📋 संक्षिप्त चेकलिस्ट

✅ GST पंजीकरण
✅ GSTIN डिस्प्ले
✅ GST इनवॉइसिंग
✅ मासिक रिटर्न
✅ ITC मिलान
✅ चालान व भुगतान
✅ ऑडिट तैयारी
✅ विभागीय पत्रों का उत्तर

🎯 सुझाव

  • CA या GST कंसल्टेंट की मदद लें, विशेषकर यदि रिटर्न या नोटिस की जटिलता हो।
  • यदि आप MSME हैं, तो QRMP Scheme या Composition Scheme पर विचार करें।

शिकायतों का त्वरित निवारण

सीतारमण ने सीजीएसटी जोनल प्रमुखों को जीएसटी पंजीकरण के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित करने का भी निर्देश दिया, ताकि करदाताओं को आवेदन प्रक्रिया में सुविधा हो। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी सेवा केंद्रों और सीमा शुल्क त्वरित सुविधा केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। साथ ही उन तक पहुंच भी आसान होनी चाहिए ताकि करदाताओं को समय पर सहायता मिल सके।

करदाताओं के विश्वास पर जोर देते हुए उन्होंने शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है, ताकि बेहतर प्रणालियों और जवाबदेही के माध्यम से प्रश्नों और शिकायतों का समय पर समाधान किया जा सके।

GST में शिकायतों का त्वरित निवारण (Quick Grievance Redressal under GST) करना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है, क्योंकि CBIC और GSTN ने टेक्नोलॉजी की मदद से शिकायत निपटान प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाया है।

शिकायतों के त्वरित निवारण की कार्ययोजना (Action Plan for Fast GST Grievance Redressal)

🔹 चरण 1: शिकायत का प्रकार पहचानें

शिकायत का प्रकारउदाहरण
पोर्टल समस्याOTP न आना, लॉगिन फेल, पेज लोड नहीं होना
रिटर्न संबंधित समस्याGSTR फाइलिंग में एरर, रिफंड नहीं मिलना
रजिस्ट्रेशन से संबंधितARN नंबर न मिलना, पंजीकरण लंबित होना
ई-इनवॉइस / ई-वे बिल समस्यासिस्टम स्लो, IRN जनरेट न होना
ITC क्लेम / टैक्स पेमेंट समस्याITC न दिखना, चालान एरर
विभागीय नोटिस / पत्र / अपील से संबंधितअसहमति नोटिस, रिकवरी का गलत आदेश

🔹 चरण 2: शिकायत दर्ज करने का तरीका

🖥️ GST पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

  1. वेबसाइट खोलें: 👉 https://www.gst.gov.in
  2. Services → User Services → Grievance Redressal Portal (Submit Grievance)
  3. फॉर्म में भरें:
    • GSTIN / ARN / चालान संख्या
    • शिकायत का विषय
    • स्क्रीनशॉट (यदि हो)
  4. Tracking Number मिलेगा – इसे सुरक्षित रखें।

📞 CBIC हेल्पलाइन (24×7):

  • 1800-1200-232 (Toll-Free)
  • ईमेल: helpdesk@gst.gov.in

🔹 चरण 3: त्वरित समाधान के लिए सुझाव

✅ शिकायत की स्क्रीनशॉट और तारीख रखें
✅ ARN / GSTIN सही दर्ज करें
✅ तकनीकी समस्या हो तो ब्राउज़र क्लीन करके पुनः प्रयास करें
✅ ईमेल या कॉल से फॉलो-अप करें (Tracking ID के साथ)

🔹 चरण 4: विभागीय स्तर पर शिकायत दर्ज करें

अगर पोर्टल से समाधान नहीं होता है, तो:

  • Range Office या Division Office जाएं
  • संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत दें
  • RTI Act या CPGRAMS के ज़रिए शिकायत बढ़ा सकते हैं

📋 संक्षिप्त टूल्स व लिंक

उपयोगलिंक
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनाGrievance Redressal Portal
ई-मेल सहायताhelpdesk@gst.gov.in
टोल फ्री नंबर1800-1200-232
विभागीय संपर्कCBIC संपर्क

कर चोरी और गलत आईटीसी पर अंकुश

सीतारमण ने सीमा शुल्क और सीजीएसटी मामलों की जांच जल्द से जल्द पूरी करने और कर चोरी तथा झूठे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सीबीआईसी को समय पर निपटान सुनिश्चित करने और एमएसएमई और निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी और सीमा शुल्क रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

सीतारमण ने सीमा शुल्क विभाग से आयात और निर्यात दोनों के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) पर रुकने के समय को कम करने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक व्यापार तक भारत की पहुंच और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए तेजी से कार्गो निकासी महत्वपूर्ण है।

GST में कर चोरी और गलत ITC (Input Tax Credit) पर अंकुश लगाना सरकार और कर अधिकारियों के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने कई तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाए हैं।

कर चोरी और गलत ITC पर रोक लगाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

🔹 1. फर्जी GSTIN और फर्जी बिलिंग पर कार्रवाई

  • फर्जी कंपनियों और बोगस इनवॉइस जारी करने वालों पर नियमित जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
  • जुलाई 2023 से “विशेष GST ड्राइव” के तहत हज़ारों फर्जी पंजीकरण रद्द किए गए।
  • Pan-Aadhaar लिंकिंग और OTP आधारित वेरिफिकेशन से फर्जी GST पंजीकरण पर रोक लगाई गई है।

🔹 2. AI आधारित निगरानी प्रणाली (AI Surveillance)

  • Risk Score Mechanism लागू किया गया है।
  • High-risk टैक्सपेयर्स की रियल टाइम निगरानी की जा रही है।
  • GST पोर्टल पर AI/ML की मदद से गलत ITC क्लेम को फ्लैग किया जाता है।

🔹 3. GSTR-2B आधारित ITC मिलान

  • अब केवल उन्हीं इनवॉइस पर ITC मिलेगा जो GSTR-2B में उपलब्ध हैं।
  • इससे खरीदार को वही ITC मिलता है, जो विक्रेता ने सही ढंग से अपलोड किया हो।

🔹 4. ई-इनवॉइस और ई-वे बिल अनिवार्यता

  • ₹5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पर E-Invoicing अनिवार्य किया गया है।
  • इससे फर्जी बिल बनाना मुश्किल हुआ है।
  • E-Way Bill प्रणाली से माल के मूवमेंट की ट्रैकिंग आसान हो गई है।

🔹 5. GST Audit और विभागीय जांच

  • विभाग समय-समय पर GST ऑडिट और स्क्रूटनी कर रहा है।
  • गलत ITC क्लेम पर भारी जुर्माना और ब्याज लगाया जा रहा है।

📋 सरकार द्वारा लागू तकनीकी और विधिक उपाय (2024-2025)

उपायविवरण
GSTR-2B आधारित ITCसिर्फ वैध और पोर्टल पर दिख रही इनवॉइस पर ITC मान्य
Pan-Aadhaar वेरिफिकेशनफर्जी GSTIN रजिस्ट्रेशन की संभावना कम
e-Invoice अनिवार्यतानकली बिल की रोकथाम
AI Risk Rating SystemHigh-Risk करदाताओं की पहचान
GST Analytics Cell (DGGI, GSTN)डेटा एनालिसिस से गड़बड़ी पकड़ने की निगरानी इकाई
नकली इनवॉइस पर सख्त सजाजेल (3–5 साल), जुर्माना, रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन

🚨 टैक्सपेयर के लिए सावधानी सुझाव

✅ केवल उन्हीं विक्रेताओं से खरीदें जो रिटर्न नियमित फाइल करते हैं
✅ GSTR-2A/2B से हर महीने ITC मिलान करें
✅ कोई भी फर्जी चालान बनवाने से बचें – यह दंडनीय अपराध है
✅ GST रिटर्न समय पर और सही जानकारी के साथ भरें

🔎 यदि आपको संदेह हो कि किसी व्यापारी ने फर्जी GSTIN से गलत ITC क्लेम किया है:

आप CBIC को शिकायत कर सकते हैं:

  • 👉 CBIC शिकायत पोर्टल
  • 📧 ईमेल: helpdesk@gst.gov.in
  • 📞 टोल-फ्री नंबर: 1800-1200-232

Avinash

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