EPFO EDLI Scheme:-नॉमिनी को मिलेंगे ₹50,000, खाते में पैसा न होने पर भी मिलेगा लाभ

EPFO EDLI Scheme :-नॉमिनी को मिलेंगे ₹50,000, खाते में पैसा न होने पर भी मिलेगा लाभ
EPFO EDLI Scheme :-नॉमिनी को मिलेंगे ₹50,000, खाते में पैसा न होने पर भी मिलेगा लाभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी (EPFO) ने हाल ही में कर्मचारी जमा निश्चित बीमा (Employee Deposit Fixed Insurance) में एक अहम फैसला लिया है।
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अगर आप भी EPFO के सदस्य हैं तो यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। खैर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस योजना के तहत अब नॉमिनी को सीधा लाभ दिया जाएगा।
EPFO EDLI Scheme 2025: कर्मचारी के निधन पर नॉमिनी को मिलेगा ₹7 लाख तक का लाभ, खाता खाली होने पर भी मिलेगा पैसा
क्या है EDLI स्कीम (Employee Deposit Linked Insurance Scheme)?
EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) की EDLI योजना का उद्देश्य EPF (भविष्य निधि) से जुड़े कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा देना है। यदि किसी EPF सदस्य की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति (Nominee) को बीमा राशि दी जाती है।
EDLI स्कीम की मुख्य बातें:
✅ बीमा राशि:
- न्यूनतम ₹2.5 लाख और अधिकतम ₹7 लाख तक बीमा राशि मिलती है।
- पहले यह राशि ₹6 लाख थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया गया।
✅ खाते में बैलेंस जरूरी नहीं:
- अगर कर्मचारी के EPF खाते में पैसा नहीं भी है, फिर भी नामिनी को EDLI का लाभ मिलता है।
- कर्मचारी का केवल EPFO से जुड़ा होना जरूरी है।
✅ कोई अतिरिक्त योगदान नहीं:
- इस स्कीम के लिए कर्मचारी को अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता।
- यह EPF खाते का हिस्सा है और इसका योगदान नियोक्ता (employer) द्वारा किया जाता है।
✅ लाभ पाने के लिए शर्तें:
- कर्मचारी EPFO से रजिस्टर्ड हो।
- मृत्यु सेवा के दौरान होनी चाहिए (नौकरी के दौरान)।
- नियोक्ता ने ईपीएफओ में लगातार 12 महीने योगदान दिया हो (कुछ मामलों में यह अनिवार्य नहीं होता)।
EDLI क्लेम कैसे करें?
- फॉर्म 5IF भरें – नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को यह फॉर्म भरना होगा।
- जरूरी दस्तावेज़:
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- नॉमिनी का पहचान पत्र
- बैंक पासबुक या रद्द चेक
- कर्मचारी का सर्विस सर्टिफिकेट
- EPFO ऑफिस में जमा करें या UMANG ऐप/ईपीएफओ की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना:
- अगर कर्मचारी के नॉमिनी का नाम EPFO रिकॉर्ड में नहीं है, तो कानूनी वारिसों को कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) लाकर क्लेम करना होता है।
- यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी कंपनी EPFO के तहत पंजीकृत है।