Driving Licence Online Apply: नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू
घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया

Driving Licence Online Apply: नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन शुरू
भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और आसान और डिजिटल बना दिया है। पहले जहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब आप घर बैठे सिर्फ कुछ मिनटों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना अब और भी सरल हो गया है। इस लेख में हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई (Driving Licence Online Apply) से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, जैसे आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, शुल्क, पात्रता और नियम।
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ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है?
ड्राइविंग लाइसेंस न केवल एक सरकारी पहचान पत्र है, बल्कि यह भारत में किसी भी वाहन को चलाने के लिए कानूनी रूप से जरूरी दस्तावेज भी है। इसके बिना वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस के मुख्य फायदे:
- यह वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है।
- यह एक वैध पहचान पत्र (ID Proof) के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- यात्रा करते समय यह कई जगह पहचान दस्तावेज़ के रूप में मान्य होता है।
- बीमा क्लेम और ट्रैफिक संबंधित मामलों में यह जरूरी होता है।
नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पात्रता
नया ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन लोग इसके लिए पात्र हैं:
- दोपहिया (Two Wheeler) बिना गियर: न्यूनतम आयु 16 वर्ष (माता-पिता की अनुमति जरूरी)।
- दोपहिया (Two Wheeler) और चार पहिया (LMV): न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
- व्यावसायिक वाहन (Commercial Vehicle): न्यूनतम आयु 20 वर्ष और मान्य लर्निंग लाइसेंस।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
- लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence): शुरुआती चरण का लाइसेंस, जिसकी वैधता 6 महीने होती है।
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving Licence): लर्निंग लाइसेंस के बाद परीक्षा पास करने पर मिलता है।
- कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial Driving Licence): मालवाहक या यात्री वाहन चलाने के लिए।
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (International Driving Permit): विदेश में वाहन चलाने के लिए।
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया
नया ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना अब बहुत आसान है। इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan Sewa Portal पर जाना होगा।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
👉 https://parivahan.gov.in खोलें। - राज्य का चयन करें
होमपेज पर “Driving Licence Related Services” चुनें और अपने राज्य का चयन करें। - लाइसेंस के प्रकार का चयन करें
नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का विकल्प चुनें। - ऑनलाइन फॉर्म भरें
- नाम, पता, जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करें।
- दस्तावेज अपलोड करें
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी)
- पता प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सिग्नेचर स्कैन कॉपी
- लर्निंग लाइसेंस परीक्षा
ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है और इसमें ट्रैफिक नियमों और सिग्नल से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। - स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें
लर्निंग लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन विभाग में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट
- एड्रेस प्रूफ (राशन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्मतिथि प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट)
- मेडिकल सर्टिफिकेट (40 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के लिए आवश्यक)
शुल्क (Driving Licence Fees)
- लर्निंग लाइसेंस फीस: ₹200
- ड्राइविंग टेस्ट फीस: ₹300
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस फीस: ₹200-₹400
- स्मार्ट कार्ड DL फीस: ₹200
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के फायदे
- घर बैठे आसान आवेदन।
- ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने से बचत।
- समय और पैसे की बचत।
- डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है।
- लाइसेंस ट्रैकिंग की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध।
Driving Licence की वैधता
- साधारण ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल या 50 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो)।
- कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 3 से 5 साल।
- समय पर रिन्यू न करने पर जुर्माना और पुनः टेस्ट देना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू और अपडेट
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या उसमें किसी जानकारी (जैसे नाम/पता) को अपडेट करना है, तो यह भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा सकता है।
निष्कर्ष
ड्राइविंग लाइसेंस अब भारत में आसानी से ऑनलाइन बनाया जा सकता है। परिवहन विभाग की नई डिजिटल सुविधा ने लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिला दी है। यदि आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आज ही Parivahan Sewa Portal पर जाकर आवेदन करें।