ट्रैक्टर खरीदने पर आपको ₹4 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी; ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई | Tractor Subsidy Scheme
ट्रैक्टर खरीदने पर आपको ₹4 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी; ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई | Tractor Subsidy Scheme
किसान को ट्रैक्टर खरीदने पर ₹4 लाख मिलते हैं! जानें आप भी इस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं Tractor Subsidy Scheme
Dairy Farm Subsidy डेयरी फार्म सब्सिडी: ₹40 लाख यूनिट पर ₹10 लाख सब्सिडी पाएं | एप्लीकेशन प्रोसेस
किसान दोस्तों! ट्रैक्टर सिर्फ़ खेती का एक साधन नहीं है, बल्कि किसान का सबसे बड़ा सपोर्टर और मॉडर्न खेती का मुख्य आधार भी है। लेकिन अक्सर पैसे की तंगी की वजह से छोटे और सीमांत किसान नया ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं। Tractor Subsidy Scheme
Dairy Farm Subsidy डेयरी फार्म सब्सिडी: ₹40 लाख यूनिट पर ₹10 लाख सब्सिडी पाएं | एप्लीकेशन प्रोसेस
क्या आप जानते हैं? केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग वेलफेयर स्कीम के तहत, किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए ₹1.25 लाख से ₹4 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है!
अगर आप भी खेती के लिए नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो इस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठाएं, क्या एलिजिबिलिटी है और कहां अप्लाई करें, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
ट्रैक्टर स्कीम की मुख्य विशेषताएं और लाभ
भारी सब्सिडी: इस स्कीम के तहत, किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर 20% से 50% तक की सब्सिडी मिलती है (कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.25 लाख से ₹4 लाख तक)।
महिलाओं और ग्रुप में खेती करने वालों के लिए खास छूट: महिला किसानों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और छोटे किसानों को ज़्यादा सब्सिडी का फ़ायदा दिया जाता है। साथ ही, अगर किसान ग्रुप या FPO कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) के लिए इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो सब्सिडी की रकम और भी ज़्यादा हो सकती है। Tractor Subsidy Scheme
ट्रांसपेरेंट प्रोसेस: क्योंकि एप्लीकेशन का सिलेक्शन कंप्यूटराइज़्ड ड्रॉ/लॉटरी तरीके से होता है, इसलिए पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है।
सीधे बैंक अकाउंट में रकम: मंज़ूर की गई सब्सिडी सीधे किसान के बैंक अकाउंट में DBT के ज़रिए जमा की जाती है।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक महाराष्ट्र का मूल निवासी और किसान होना चाहिए।
- किसान के नाम पर 7/12 और 8-A का एक्सट्रैक्ट होना चाहिए।
- आवेदक ने पिछले 7 से 10 सालों में केंद्र या राज्य सरकार से कोई ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली हो।
- एक परिवार से सिर्फ़ एक ही व्यक्ति इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है।
- आधार कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है (आधार सीडिंग)।
आवश्यक दस्तावेज
- 7/12 और 8-A एक्सट्रैक्ट
- आधार कार्ड
- PAN कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए)
- ट्रैक्टर का कोटेशन और खरीदे जाने वाले मॉडल की जानकारी
- सेल्फ-डिक्लेरेशन लेटर (अगर आपने पहले यह लाभ नहीं लिया है)
अप्लाई कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन)
महाराष्ट्र में किसानों को ट्रैक्टर और खेती के दूसरे औजारों पर सब्सिडी के लिए महाDBT पोर्टल पर अप्लाई करना होगा।
- सबसे पहले, महाDBT की ऑफिशियल वेबसाइट (mahadbt.maharashtra.gov.in) पर जाएं।
- ‘किसान स्कीम्स’ ऑप्शन पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर/लॉगिन करें।
- ‘एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन’ कंपोनेंट चुनें।
- इसमें ‘ट्रैक्टर’ ऑप्शन चुनें और अपनी जानकारी, ट्रैक्टर की कैपेसिटी (HP) वगैरह भरें।
- ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेशन सबमिट करें।
- कंप्यूटर लॉटरी में नाम आने के बाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक प्री-सैंक्शन लेटर मिलता है।
- प्री-सैंक्शन मिलने के बाद, ट्रैक्टर खरीदना होता है और उसकी रसीद और डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं।
महत्वपूर्ण नोट:
नए फाइनेंशियल ईयर में और अलग-अलग एग्रीकल्चर कैंपेन के तहत MahaDBT पोर्टल पर एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है। अगर आप मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो बिना देर किए आज ही अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) / महासेवा केंद्र पर जाकर या अपने मोबाइल से MahaDBT पोर्टल पर अप्लाई करें और इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएं! Tractor Subsidy Scheme





