Bihar Mahila Sahayata Yojana: महिला सहायता योजना 25000 रुपये के लिए आवेदन शुरू

Bihar Mahila Sahayata Yojana: महिला सहायता योजना 25000 रुपये के लिए आवेदन शुरू
आज के समय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा महिला सहायता योजना बनाई गई है जिसके माध्यम से सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वे सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
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सबसे पहले सभी महिलाओं की जानकारी के लिए बता दें कि इस महिला सहायता योजना के माध्यम से केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही यह लाभ प्रदान किया जाएगा और यदि आप बिहार की स्थायी निवासी हैं और आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहती हैं तो आपका पात्र होना आवश्यक है और इस योजना से जुड़ी पूरी पात्रता लेख में आगे बताई गई है।
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यह योजना इसी उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि बिहार राज्य की जो महिलाएं अपने पति से अलग हो गई हैं, उन्हें अपनी आजीविका के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। आपकी स्थिति भी कमज़ोर है और आपके पति ने भी आपको त्याग दिया है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana
बिहार महिला सहायता योजना को अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसके तहत बिहार सरकार ऐसी महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जो अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाएं हैं जिनकी पहले शादी हो चुकी है लेकिन उन्हें उनके पति ने 2 साल या उससे अधिक समय से छोड़ दिया है। इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को ₹25000 की एकमुश्त सहायता मिलती है।
इसके अलावा, जिन महिलाओं के पति पूर्ण मानसिक विकलांगता के कारण अपने परिवार का आर्थिक रूप से भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र माना जाएगा। इस योजना से महिलाएं कैसे लाभान्वित हो सकती हैं? इस योजना का आवेदन कैसे पूरा करें? आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
बिहार महिला सहायता योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं पूरी होनी चाहिए:-
- कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी।
- जिन महिलाओं को अपने पति से तलाक लिए हुए कम से कम 2 वर्ष हो गए हों, वे इसके लिए पात्र होंगी।
- यदि आपके पति शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो इस स्थिति में आप इस योजना के लिए पात्र हैं।
- महिला आवेदकों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला आवेदकों की वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विधवा होने की इस अवस्था में महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी।
बिहार महिला सहायता योजना के लाभ
बिहार सरकार राज्य की तलाकशुदा महिलाओं को यशोदा के माध्यम से ₹25000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की जाएगी।
इस सहायता के साथ-साथ लाभार्थी महिलाएं स्वरोजगार भी स्थापित कर सकेंगी, जिससे उनकी आजीविका सफलतापूर्वक चलती रहेगी। इस योजना से न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि महिलाओं की बुनियादी जरूरतें भी आसानी से पूरी हो सकेंगी।
बिहार महिला सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज
बिहार की सभी स्थायी निवासी महिलाओं को इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- घोषणा पत्र
- सिफारिशी पत्र
- पहचान पत्र
- मैं प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- हस्ताक्षर आदि.
बिहार महिला सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आप सभी महिलाओं को इस योजना के तहत आवेदन पूरा करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:-
- आप सभी महिलाओं को आवेदन करने के लिए नजदीकी जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय पहुंचकर बिहार महिला सहायता योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करें और आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- अब आपको आवेदन पत्र की जांच करनी होगी और आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद आपको आवेदन पत्र के साथ बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- ऐसा करने के बाद आपको अपना आवेदन पत्र अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।
- अब आपके आवेदन पत्र की कार्यालय अधिकारी द्वारा जांच एवं सत्यापन किया जाएगा।
- यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपको योजना का लाभ मिलने की पूरी संभावना है।